बड़ा फैसला: ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली कंपनियां अब नहीं चला सकेंगी चेन मार्केटिंग और मनी सर्कुलेशन योजना
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली एमवे, ओरिफ्लेम और टपरवेयर जैसी कंपनियों की चेन मार्केटिंग और मनी सर्कुलेशन स्कीम पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी सभी कंपनियों को 90 दिनों के भीतर इन नियमों का अनुपालन करना होगा।
नए नियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (डायरेक्ट सेलिंग) रूल्स, 2021 के नाम से नोटिफाई किए गए हैं। नए नियमों में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपनी तरफ से बेचे गए प्रोडक्ट या सर्विस के बदले होने वाली शिकायत की भी जवाबदेही देनी होगी। नए नियम उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नोटिफाई किए हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी आएंगे। राज्य सरकारें सीधी बिक्री से जुड़ी इकाइयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था बनाएंगी।