राजस्थान आवासन मंडल में अब उपायुक्त और आयुक्त के पावर बढ़े,अब 20 साल तक आयुक्त लेवल पर ही मिल जाएगी आवंटित जमीन पर निर्माण की अनुमति

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  1. राजस्थान आवासन मंडल में अब उपायुक्त और आयुक्त के पावर बढ़ गए है। सामान्य अलॉर्टमेंट या नीलामी में दिए गए भूखण्ड, प्लिंथ लेवल या स्केलटन मकानों पर निर्माण करने के लिए दी जाने वाली निर्माण की अनुमति (20 साल तक) अब आयुक्त के स्तर पर ही मिल जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक या अध्यक्ष  तक भिजवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने इस संबंध में एक आदेश जारी किए है। आयुक्त के आदेश के मुताबिक जमीन आवंटन के बाद 7 साल तक उस पर निर्माण करना होता है। 7 साल तक निर्माण नहीं करने पर जमीन पर निर्माण की अवधि को अगले 7 साल के लिए और बढ़ाया जाता है, जिसे अब उपायुक्त के स्तर पर ही बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए कुछ शुल्क लेना पड़ेगा। वहीं 14 साल बाद भी अगर निर्माण नहीं होता तो अगले 6 साल के लिए निर्माण की अवधि को आयुक्त के स्तर पर बढ़ाया जा सकेगा।

अभी तक ऐसे मामले में इस तरह के प्रस्तावों काे मंजूरी के लिए बोर्ड की बैठक में रखा जाता था या अध्यक्ष के स्तर पर रखा जाता था। इस कारण इस तरह के प्रकरणों को निस्तारण करने में देरी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

 

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