रीट लेवल-1 में हाईकोर्ट ने BSTC अभ्यर्थियों को ही माना योग्य,बीएड अभ्यर्थी बाहर

जोधपुर: BSTC- बीएड विवाद मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने रीट लेवल-1 में BSTC वाले अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है। यानि लेवल-1 में शामिल हुए 9 लाख अभ्यर्थियों को इससे बाहर कर दिया गया है। अब यह पद केवल यह पद केवल BSTC योग्यताधारी से ही भरा जाएगा।
इससे पहले बुधवार को इस मामले में सुनवाई सभी पक्षकारों ने रखा अपना पक्ष रखा था। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने लिया गम्भीरता से तीन दिन रोजाना ढाई से तीन घण्टे सुनवाई कर निपटाया। इस मामले में राजेन्द्र चोटिया व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इससे पूर्व याचिका में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने लेवल-1 से बीएड धारकों को बाहर करने और बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने की है मांग की थी। कोर्ट में एनसीटीई के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंड पीठ में मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।